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अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत बरकरार

 Jharkhand High Court upholds relief to Rahul Gandhi in remarks on Amit Shah

रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को दी गई राहत बरकरार रखा है। राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है।
कोर्ट के समक्ष केस के सूचक नवीन झा ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी।
उल्लेखनीय है कि रांची सिविल कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कु की कोर्ट ने वर्ष 2019 से जुड़े एक मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। दरअसल, राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही संभव है। नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी। इस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था, जिसे राहुल गांधी ने निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।  

Jane Smith18 Posts

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