कानपुर। प्लॉट पर कब्जा करने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की जमानत पर आज न्यायालय में सुनवाई होगी।
एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि प्लॉट पर कब्जे को लेकर सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। जिला जज कोर्ट में ही सुनवाई की जानी है। हालांकि अधिवक्ताओं ने जिला जज के खिलाफ विरोध करते हुए संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। अधिवक्ताओं का विरोध जारी होने की वजह से सुनवाई होना कठिन हो चुका है।
उन्होंने बताया कि महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर पेशी पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में आना ही होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग से उनकी पेशी की अर्जी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
विरोध के चलते सोमवार को नहीं हो सकी थी सुनवाई
एडीजीसी ने बताया कि अधिवक्ताओं के विरोध की वजह से सोमवार को मुकदमे में गवाही नहीं हो पायी थी। जाजमऊ आगजनी मामले में सोमवार को एमपी एमएलए न्यायालय में गवाही होनी थी। गवाही के लिए वादिनी बीमार होने की वजह से न्यायालय में नहीं आ सकी थी लेकिन दूसरे गवाह के रूप में उसकी बेटी कनीज न्यायालय में पहुंची थी। अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि इरफान की ओर से रमजान माह में आने-जाने में दिक्कत का हवाला देते हुए अर्जी दी थी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए महाराजगंज जेल से ही पेशी कराने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। इरफान के अधिवक्ता सईद नकवी व करीम अहमद सिद्दीकी की ओर से गवाही न कराने के लिए अर्जी दी गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए गवाही के लिए 23 मार्च तय कर दी है।