कानपुर नगर: युवाओं को तंबाकू मुक्त करेगा स्वास्थ्य विभाग

Date:

Share post:

तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का शुभारम्भ कर जागरूकता वाहनों को दिखाई हरी झंडी

तंबाकू मुक्त युवा अभियान में करेंगे जागरूक, कोटपा अधिनियम में होगी कार्रवाई

कानपुर नगर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मंगलवार को तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का शुभारम्भ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रमित रस्तोगी एवं नोडल व डिप्टी सीएमओ डॉ एसपी यादव ने रामदेवी स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से किया। उन्होंने तम्बाकू के प्रति जागरूकता फ़ैलाने एवं प्रचार प्रसार करने के लिए कुल सात जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अतिरिक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया एवं आम जनता मे जन जागरूकता हेतु पम्पलेट भी बांटे गये। यह अभियान 24 सितम्बर से 23 नवम्बर 2024 तक पूरे कानपुर जनपद में कुल दो महीने के लिए चलाया जायेगा।

एसीएमओ डॉ रमित रस्तोगी ने कहा की इस अभियान को सफल बनाने में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तंबाकू मुक्त युवा को लेकर जो भी नवाचार हो सकते हैं, वो जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तम्बाकू व धूम्रपान का सेवन न तो खुद करें और न ही किसी और को करने दें। इसके दुष्प्रभावों को समुदाय के लोगों को बताएं और इस बुरी लत से बचने के लिए सभी को समझाएं।

नोडल अधिकारी ने बताया कि तम्बाकू मुक्त युवा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने है। उन्होंने बताया की युवाओं को तंबाकू के सेवन का विरोध करने और इसे छोड़ने के लिए जागरूक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में तंबाकू सेवन की शुरुआत को रोकना और उपयोगकर्ताओं को इसे छोड़ने में सहायता करना है।
उन्होंने कोटपा (सिगरेट व अन्य तंबाकू अधिनियन) 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कोटपा एक्ट 2003 के अन्तर्गत की सभी धाराओं का अनुपालन किया जाना है जो कि इस प्रकार हैं धारा 4 मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान पर प्रतिबन्ध एवं जुर्माना 200 से 10000 रुपये तक का प्रावधान है। साथ ही 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। धारा 6 के अन्तर्गत तम्बाकू विक्रेता द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू बेचना दण्डनीय अपराध है। विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है। धारा 7 मुख्य रूप से सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद बिना चित्रमय चेतावनी के नहीं बेचा जा सकता। अत विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चला कर कोटपा अधिनियम धारा 4, 6 व 7 का अनुपालन कराया जाए।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार निधी बाजपेयी ने बताया की मंगलवार को कानपुर नगर के कुल सात ज़ोन जैसे जोन 1 – किदवई नगर, जूही, गोविन्द नगर, नौबस्ता, हनुमन्त विहार, गुजैनी, जोन 02- छावनी, रेलबाजार, चकेरी, जाजमऊ, जोन 03- सीसामऊ, बजरिया, चमनगंज, कोतवाली, फीलखाना, मूलगंज, जोन 04- अनवरंगज, रायपुरवा, बेकनगंज, बादशाही नाका, कलेक्टरगंज, हरबंशमोहाल, जोन 05- कर्नलगंज, ग्वालटोली, नवाबगंज, कोहना, जोन 06- स्वरूप नगर, काकादेव, रावतपुर, कल्याणपुर, जोन 07- पनकी नजीराबाद, फजलगंज, अर्मापुर मे जागरूकता वाहनों के माध्यम से माइंकिग एवं पम्पलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे तम्बाकू के उत्पादो से होने वाली हानिकारक बीमारियो, कोटपा ऐक्ट, पेका ऐक्ट एवं इल्क्ट्रानिंक सिग्रेट से होने वाली हाॅनियो के विषय मे विस्तृत जानकारी दी गयी।

इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आरएन सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी एके सिंह, डॉसुधाकर शुक्ला, निशांत निगम, अखण्ड प्रताप सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के अन्य कर्मचारी रहे।

Author

spot_img

Related articles

मऊ: मौसम ने बदला करवट, अस्पतलों में बढे डेंगू व वायरल फीवर के मरीज

जिला अस्पताल में प्रतिदिन 1100 से 1200 मरीजों हाे रहा पंजीकरण अस्पताल में 40 प्रतिशत से अधिकों की भीड़...

मऊ: बेटा-बेटी में न करें भेदभाव, हर बच्चा है अनमोल

जनसंख्या नियोजन के तहत आयोजित किए गए सास बहू सम्मेलन विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत मऊ। जनसंख्या नियोजन कार्यक्रम...

बहराइच: जिला पंचायत सदस्य के कारखाने में चल रहे जुए के अड्डे का खुलासा, एक दर्जन जुआरी पकड़े गए, बाइक व नगदी बरामद

जुए के अड्डे के संचालन में नगर कोतवाल की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर एसपी ने किया लाइन...

विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर वहीं बसने का क्रेज़ का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है

पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा...